राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने आईएलएंडएफएस समूह की 50 आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर से छूट दी है।
भाषा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने आईएलएंडएफएस ग्रुप की आर्थिक रूप से कमजोर 50 कंपनियों को कर्ज पर बढ़े ब्याज खर्च के कारण कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व या सीएआर से छूट दे दी है। इस आदेश से कर्ज में डूबे आईएलएंडएफएस समूह की करीब 50 ऐसी कंपनियों को फायदा होगा, जिन्हें 15 अक्टूबर, 2018 के एनसीएलएटी के आदेश के तहत अस्थायी राहत मिली हुई है। दिख रहा था बनावटी मुनाफा इन कंपनियों ने अपने बकाया कर्ज पर ब्याज जोड़ना बंद कर रखा है, जिससे उनके खातों में कंपनी अधिनियम की धारा 198 के तहत कागजी मुनाफा दिख रहा था। इसी मुनाफे के कारण ये कंपनियां अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हो रही थीं।इस स्थिति को ठीक करने के लिए आईएलएंडएफएस समूह ने पिछले साल एनसीएलएटी में आवेदन देकर सीएसआर दायित्व से छूट मांगी थी। सरकार को जारी किया था नोटिस आईएलएंडएफएस ग्रुप के आवेदन पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था। दो सदस्यीय पीठ ने इस महीने की शुरुआत में दिए आदेश में कंपनी अधिनियम की धारा 241 और 242 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह छूट प्रदान की। इस पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी शामिल थे। एनसीएलएटी ने क्या कहा? एनसीएलएटी ने कहा, “आवेदन में पर्याप्त आधार दिए गए हैं, इसलिए ‘रेड/एंबर’ कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों पर जरूरी खर्च करने की शर्त से छूट दी जाती है।”कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, हर कंपनी को प्रत्येक वित्त वर्ष में पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है। ये भी पढ़ें - खत्म हो गयी Mukesh Ambani की ये कंपनी, Reliance Industries ने खुद कर दिया डिजॉल्व; आखिर क्यों?.
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