नए सिस्टम के तहत, Ingram पोर्टल पर अब GST से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है. इसमें कई सब-कैटेगरी जैसे वाहन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, FMCG और अन्य शामिल हैं. उपभोक्ता सीधे इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं.
GST Rate Cuts: कंज्यूमर को GST रेट में कमी का पूरा फायदा दिलवाने और सामान की कीमतों में किसी भी तरह की हेराफेरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल पर संशोधित GST रेट से संबंधित शिकायत ों के तुरंत रजिस्ट्रेशन और निपटारे के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई है.
यहां करें शिकायत नए सिस्टम के तहत, Ingram पोर्टल पर अब GST से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है. इसमें कई सब-कैटेगरी जैसे वाहन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, FMCG और अन्य शामिल हैं. उपभोक्ता सीधे इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं. GST 2.0 लागू लंबे इंतजार के बाद देश में GST 2.0 लागू हो गया है. 22 सितंबर से शुरू हुई इस नई टैक्स व्यवस्था ने कई स्लैब्स को खत्म कर लगभग 90% सामान को 12% स्लैब से घटाकर 5% पर ला दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे उपभोक्ताओं की जेब में सीधे 2 लाख करोड़ रुपये की राहत करार दिया है. आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की. जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से GST रिफॉर्म की नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया. सरकार ने फैसले से आपके रसोई से लेकर गाड़ी, टीवी-फ्रीज, घर वाले के सामानों से लेकर दूध-घी-बटर, चीज, कपड़े-जूते समेत सस्ते हो जाएंगे. मदर डेयरी, अमूल, ITC जैसी कंपनियों ने जीएसटी का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सामानों के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. यह भी पढ़ें : 54,000 से लेकर 3.04 लाख रुपये का बचाएं, एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर हुई सस्ती INGRAM क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल एक सरकारी पहल है जिसे उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने और उनका समाधान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे मिनिस्ट्री ऑफ कंस्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करता है.
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