GRAP-4 in Delhi: स्कूलों के लिए बदले नियम, 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम, ग्रैप-4 लागू होते ही दिल्ली सरकार का आया ये आदेश

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GRAP-4 in Delhi: स्कूलों के लिए बदले नियम, 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम, ग्रैप-4 लागू होते ही दिल्ली सरकार का आया ये आदेश
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दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण के कारण ग्रैप-4 लागू किया गया है। इसके तहत, 50% सरकारी और निजी कर्मचारी रविवार से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। नौवीं से ग्यारहवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध...

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली -एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-4 लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अब कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और शिक्षा विभाग ने अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों और स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। बता दें कि दिल्ली में एक्यूआई 450 को पार किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी से जैसे हालात हो गए हैं। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है।वर्क फ्रॉम होम करेंगे सरकारी-प्राइवेट कर्मचारी-पर्यावरण मंत्रालय का आदेश दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के तहत दिल्ली में 50 फीसदी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में काम करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों और सभी निजी कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करें और शेष कर्मचारी श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तहत घर से कार्य करें। चूंकि, दिल्ली में विशेषकर शीत ऋतु में वायु प्रदूषण की समस्या रहती है और प्रदूषकों जैसे कण पदार्थ का स्तर परिवेशी वायु गुणवत्ता के निर्धारित मानकों से कहीं अधिक होता है।स्कूलों के लिए नया आदेश दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूलों में कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में संचालित करें, मतलब कि बच्चों के पास स्कूल जाकर और ऑनलाइन मोड दोनों में पढ़ने का विकल्प होगा।तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक यह लागू रहेगा। जहां भी ऑनलाइन मोड उपलब्ध हो, शिक्षा का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास रहेगा। इसके अलावा, सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस सूचना को छात्रों के अभिभावकों और संरक्षकों तक तत्काल पहुंचाएं।.

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-4 लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अब कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और शिक्षा विभाग ने अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों और स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। बता दें कि दिल्ली में एक्यूआई 450 को पार किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी से जैसे हालात हो गए हैं। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है।वर्क फ्रॉम होम करेंगे सरकारी-प्राइवेट कर्मचारी-पर्यावरण मंत्रालय का आदेशदिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के तहत दिल्ली में 50 फीसदी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में काम करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों और सभी निजी कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करें और शेष कर्मचारी श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तहत घर से कार्य करें। चूंकि, दिल्ली में विशेषकर शीत ऋतु में वायु प्रदूषण की समस्या रहती है और प्रदूषकों जैसे कण पदार्थ का स्तर परिवेशी वायु गुणवत्ता के निर्धारित मानकों से कहीं अधिक होता है।स्कूलों के लिए नया आदेशदिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूलों में कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में संचालित करें, मतलब कि बच्चों के पास स्कूल जाकर और ऑनलाइन मोड दोनों में पढ़ने का विकल्प होगा।तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक यह लागू रहेगा। जहां भी ऑनलाइन मोड उपलब्ध हो, शिक्षा का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास रहेगा। इसके अलावा, सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस सूचना को छात्रों के अभिभावकों और संरक्षकों तक तत्काल पहुंचाएं।

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