Delhi News: कोर्ट के आदेश के बावजूद टिंबर मार्केट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं?

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दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में अवैध रूप से चल रहे टिंबर मार्केट के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। टिंबर मार्केट के कारण फुटपाथ से लेकर सड़क तक अतिक्रमण है। लोगों का कहना है कि अगर मार्केट में आग लगी तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता...

नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में द्वारका अग्निकांड के बाद से वजीर नगर रिहायशी क्षेत्र के लोग और अधिक डर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से चल रहे टिंबर मार्केट के खिलाफ अदालत के आदेश के बावजूद MCD ने कोई ऐक्शन नहीं लिया है। 2 मई को कोर्ट ने अपने आदेश में MCD को 42 दिन के अंदर अपनी ऐक्शन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।एमसीडी ने क्या बताया?बता दें कि एमसीडी की तरफ से इस मार्केट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों को आग की घटना होने की आशंका है। लोगों का कहना है कि अगर मार्केट में आग लगी तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है।याचिका में क्या बताया गया?RWA की सचिव शारदा देवी और अन्य की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि वजीर नगर, कोटला मुबारकपुर की रिहायशी बिल्डिंगों की पार्किंग और बेसमेंट में अवैध रूप से लकड़ी, प्लाइवुड, थिनर, पेंट, वार्निश आदि की दुकानें और गोदाम बनाए हुए हैं, जो दिल्ली मास्टर प्लान MPD-21 का उल्लंघन है। MPD मिक्स लैंड में कमर्शल गतिविधियों की इजाजत देता है, लेकिन ज्वलनशील और खतरनाक चीजों के कारोबार की इजाजत कतई नहीं देता है। यह कारोबार MCD एक्ट-57 और DDA एक्ट-57 के प्रावधानों का उल्लंघन है।कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दाखिल करने के आदेशकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 2 मई को MCD और अन्य 2 एजेंसियों को 6 हफ्ते में एक्शन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। मार्केट हटाने और दुकान/गोदाम को सील करने की सीधी जिम्मेदारी MCD की है।RWA की वाइस प्रेसिडेंट सुमन अरोड़ा ने बताया कि करीब 7 साल पहले MCD ने गिने-चुने कुछ गोदामों को सील किया था। मगर कुछ समय बाद पिछले रास्ते से बेसमेंट का इस्तेमाल करते हुए ये गोदाम चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। टिंबर मार्केट के कारण फुटपाथ से लेकर सड़क तक अतिक्रमण है। इस कारण पैदल चलने के लिए भी लोगों को जगह नहीं मिल पाती है।.

नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में द्वारका अग्निकांड के बाद से वजीर नगर रिहायशी क्षेत्र के लोग और अधिक डर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से चल रहे टिंबर मार्केट के खिलाफ अदालत के आदेश के बावजूद MCD ने कोई ऐक्शन नहीं लिया है। 2 मई को कोर्ट ने अपने आदेश में MCD को 42 दिन के अंदर अपनी ऐक्शन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।एमसीडी ने क्या बताया?बता दें कि एमसीडी की तरफ से इस मार्केट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों को आग की घटना होने की आशंका है। लोगों का कहना है कि अगर मार्केट में आग लगी तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है।याचिका में क्या बताया गया?RWA की सचिव शारदा देवी और अन्य की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि वजीर नगर, कोटला मुबारकपुर की रिहायशी बिल्डिंगों की पार्किंग और बेसमेंट में अवैध रूप से लकड़ी, प्लाइवुड, थिनर, पेंट, वार्निश आदि की दुकानें और गोदाम बनाए हुए हैं, जो दिल्ली मास्टर प्लान MPD-21 का उल्लंघन है। MPD मिक्स लैंड में कमर्शल गतिविधियों की इजाजत देता है, लेकिन ज्वलनशील और खतरनाक चीजों के कारोबार की इजाजत कतई नहीं देता है। यह कारोबार MCD एक्ट-57 और DDA एक्ट-57 के प्रावधानों का उल्लंघन है।कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दाखिल करने के आदेशकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 2 मई को MCD और अन्य 2 एजेंसियों को 6 हफ्ते में एक्शन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। मार्केट हटाने और दुकान/गोदाम को सील करने की सीधी जिम्मेदारी MCD की है।RWA की वाइस प्रेसिडेंट सुमन अरोड़ा ने बताया कि करीब 7 साल पहले MCD ने गिने-चुने कुछ गोदामों को सील किया था। मगर कुछ समय बाद पिछले रास्ते से बेसमेंट का इस्तेमाल करते हुए ये गोदाम चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। टिंबर मार्केट के कारण फुटपाथ से लेकर सड़क तक अतिक्रमण है। इस कारण पैदल चलने के लिए भी लोगों को जगह नहीं मिल पाती है।

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