5 साल इंसाफ का इंतजार और दोष‍ियों पर महज 50-50 रुपये का जुर्माना!

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5 साल इंसाफ का इंतजार और दोष‍ियों पर महज 50-50 रुपये का जुर्माना!
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रांची की एक अदालत ने पशुओं से अमानवीय व्यवहार के दोषी पांच लोगों पर 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह केस पांच चला। पुलिस ने पशुओं की तस्करी का मामला दर्ज किया था लेकिन वह इसे साबित करने में नाकामयाब रही।

रांची : यहां की एक अदालत ने 5 साल पुराने मवेशी तस्करी मामले में पांच दोषियों पर पशु क्रूरता के तहत मात्र 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस दोषियों पर पशु तस्करी का आरोप साबित करने में नाकामयाब रही। दोषी यदि जुर्माना नहीं दे सके तो उन्हें 15 दिन का कारावास काटना होगा। इस मामले में मवेशियों का क्रूरता के साथ परिवहन करने के सबूत मिले थे। यानी अदालत ने यह सजा पशु क्रूरता के मामले में दोषी पाए जाने पर दी है।यह घटना 15 दिसंबर 2020 की है। रांची की पिठोरिया पुलिस को वाहनों की जांच के दौरान एक कंटेनर मिला था। कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें 52 मवेशी मिले। इन मवेशियों को अमानवीयता से ठूंसकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने झारखंड के बोवाइन स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की। पशुओं से अमानवीयता का आरोप साबितपुलिस ने आरोप लगाया था कि पशुओं को तस्करी करके वध के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि वह अदालत में यह आरोप साबित करने में नाकामयाब हुई। आरोपियों के खिलाफ पशुओं के परिवहन में उनसे अमानवीय व्यवहार अपनाने का आरोप साबित हो गया। जुर्माना न भरने पर 15 दिन का कारावास रांची की अपर न्यायाधीश ओंकारनाथ चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए हसन नट, रिंकू, सद्दाम हुसैन, सोनू नट और चांद नट पर 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 15 दिन की जेल की सजा काटनी होगी। रांची पुलिस की यह कैसी कार्यशैली? रांची पुलिस ने इस मामले में पशुओं की तस्करी और उन्हें वध के लिए ले जाने का आरोप साबित नहीं कर सकी। इस फैसले से उसे शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। पुलिस की लापरवाही और उसकी लचर कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस कोई मामला दर्ज करने से पहले क्या उसकी सत्यता की पूरी जांच नहीं करती है?.

रांची : यहां की एक अदालत ने 5 साल पुराने मवेशी तस्करी मामले में पांच दोषियों पर पशु क्रूरता के तहत मात्र 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस दोषियों पर पशु तस्करी का आरोप साबित करने में नाकामयाब रही। दोषी यदि जुर्माना नहीं दे सके तो उन्हें 15 दिन का कारावास काटना होगा। इस मामले में मवेशियों का क्रूरता के साथ परिवहन करने के सबूत मिले थे। यानी अदालत ने यह सजा पशु क्रूरता के मामले में दोषी पाए जाने पर दी है।यह घटना 15 दिसंबर 2020 की है। रांची की पिठोरिया पुलिस को वाहनों की जांच के दौरान एक कंटेनर मिला था। कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें 52 मवेशी मिले। इन मवेशियों को अमानवीयता से ठूंसकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने झारखंड के बोवाइन स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की। पशुओं से अमानवीयता का आरोप साबितपुलिस ने आरोप लगाया था कि पशुओं को तस्करी करके वध के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि वह अदालत में यह आरोप साबित करने में नाकामयाब हुई। आरोपियों के खिलाफ पशुओं के परिवहन में उनसे अमानवीय व्यवहार अपनाने का आरोप साबित हो गया। जुर्माना न भरने पर 15 दिन का कारावासरांची की अपर न्यायाधीश ओंकारनाथ चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए हसन नट, रिंकू, सद्दाम हुसैन, सोनू नट और चांद नट पर 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 15 दिन की जेल की सजा काटनी होगी। रांची पुलिस की यह कैसी कार्यशैली?रांची पुलिस ने इस मामले में पशुओं की तस्करी और उन्हें वध के लिए ले जाने का आरोप साबित नहीं कर सकी। इस फैसले से उसे शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। पुलिस की लापरवाही और उसकी लचर कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस कोई मामला दर्ज करने से पहले क्या उसकी सत्यता की पूरी जांच नहीं करती है?

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