45 दिन के अंदर देनी होगी सूचना... NGO को लेकर गृह मंत्रालय का नए आदेश में क्या-क्या

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केंद्र सरकार ने एनजीओ को अपने प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों में हुए बदलावों का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन लंबित होने पर भी ऐसा करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, हर एनजीओ को 45 दिनों के भीतर यह जानकारी एमएचए के पोर्टल पर देनी...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एनजीओ को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों से अपने प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों में हुए बदलावों का ब्योरा देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि एनजीओ को ऐसा करना होगा भले ही एफसीआरए लाइसेंस के लिए उनका पिछला आवेदन लंबित हो। मंत्रालय ने 25 अक्टूबर की अधिसूचना में कहा कि किसी भी एसोसिएशन को जिसे अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व अनुमति दी गई है, उसे बदलाव के 45 दिनों के भीतर एमएचए के पोर्टल के माध्यम से ऐसी जानकारी देनी चाहिए।कई एनजीओ के टॉप पोस्ट पर बदलावकई प्रमुख एनजीओ जिनके लाइसेंस का रिन्यूअल पेंडिंग है या जिन्होंने नए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उनके शीर्ष पदों में बदलाव देखा गया। ऐसे एनजीओ में थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च शामिल है, जिसका एफसीआरए लाइसेंस इस साल की शुरुआत में एफसीआरए नियमों के कथित उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया था। इसने सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी है। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ब्रह्मोस से खास कनेक्शन समझ लीजिएघटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य एनजीओ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का लाइसेंस नियमों का पालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया था। हालांकि, संगठन की तरफ से संबंधित दस्तावेज जमा करने के बाद इसे बहाल कर दिया गया।गृह मंत्रालय की अधिसूचना में क्या-क्यागृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि यदि कोई पुराना आवेदन लंबित है तो एसोसिएशन नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नया आवेदन प्रस्तुत करने पर, पिछला आवेदन स्वतः ही बंद हो जाएगा। एफसीआरए नियमों के अनुसार, 'कोई भी एसोसिएशन जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द हो गया है या समाप्त हो गया है, उसे सर्टिफिकेट के रिन्यूअल तक विदेशी अंशदान प्राप्त या उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक एनजीओ को निवेश का एक रजिस्टर भी रखना चाहिए जिसे गृह मंत्रालय के समक्ष ऑडिट के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एनजीओ को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों से अपने प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों में हुए बदलावों का ब्योरा देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि एनजीओ को ऐसा करना होगा भले ही एफसीआरए लाइसेंस के लिए उनका पिछला आवेदन लंबित हो। मंत्रालय ने 25 अक्टूबर की अधिसूचना में कहा कि किसी भी एसोसिएशन को जिसे अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व अनुमति दी गई है, उसे बदलाव के 45 दिनों के भीतर एमएचए के पोर्टल के माध्यम से ऐसी जानकारी देनी चाहिए।कई एनजीओ के टॉप पोस्ट पर बदलावकई प्रमुख एनजीओ जिनके लाइसेंस का रिन्यूअल पेंडिंग है या जिन्होंने नए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उनके शीर्ष पदों में बदलाव देखा गया। ऐसे एनजीओ में थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च शामिल है, जिसका एफसीआरए लाइसेंस इस साल की शुरुआत में एफसीआरए नियमों के कथित उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया था। इसने सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी है। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ब्रह्मोस से खास कनेक्शन समझ लीजिएघटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य एनजीओ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का लाइसेंस नियमों का पालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया था। हालांकि, संगठन की तरफ से संबंधित दस्तावेज जमा करने के बाद इसे बहाल कर दिया गया।गृह मंत्रालय की अधिसूचना में क्या-क्यागृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि यदि कोई पुराना आवेदन लंबित है तो एसोसिएशन नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नया आवेदन प्रस्तुत करने पर, पिछला आवेदन स्वतः ही बंद हो जाएगा। एफसीआरए नियमों के अनुसार, 'कोई भी एसोसिएशन जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द हो गया है या समाप्त हो गया है, उसे सर्टिफिकेट के रिन्यूअल तक विदेशी अंशदान प्राप्त या उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक एनजीओ को निवेश का एक रजिस्टर भी रखना चाहिए जिसे गृह मंत्रालय के समक्ष ऑडिट के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

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