1984 दंगों मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया

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1984 दंगों मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया
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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में दो लोगों की हत्या के लिए दोषी पाया है। सज्जन कुमार पर सरस्वती विहार इलाके में हुई पिता-पुत्र की हत्या में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा था।

1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दो लोगों की हत्या के लिए दोषी पाया है। सज्जन कुमार पर 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में हुई पिता-पुत्र की हत्या में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा था। इस घटना में दो सिखों, सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि सज्जन कुमार के उकसावे के बाद भीड़ ने बाप-बेटे को उनके घर में जिंदा जला दिया। भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की थी।

मारपीट कर घर के अन्य लोगों को भी घायल कर दिया। सज्जन कुमार को 18 फरवरी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी जिसके बाद दंगे भड़क गए थे। सज्जन कुमार दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं

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1984 दंगे सज्जन कुमार हत्या दोषी पाया गया दिल्ली

 

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