हम बर्बाद हो जाएंगे... बिजली के झटकों से हो गई 21 हाथियों की मौत, तीन साल के आंकड़ों पर हाईकोर्ट भी हैरान

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हम बर्बाद हो जाएंगे... बिजली के झटकों से हो गई 21 हाथियों की मौत, तीन साल के आंकड़ों पर हाईकोर्ट भी हैरान
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Chhattisgarh News: रायपुर हाईकोर्ट में एक पीआईएल डील गई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 3 सालों में 21 हाथियों की मौत हो गई। इन आंकड़ों को सुनकर हाईकोर्ट भी हैरान रह गया। हाईकोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट का कहना है कि हम बर्बाद हो जाएंगे।

रायपुर: पिछले तीन सालों में बिजली के झटके से 21 हाथियों की मौत हो गई है। इस पर सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन- चाहे वह मनुष्य का हो या जानवर का- अनमोल है।दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिजली के झटकों से हुई हाथियों की मौत पर एक पीआईएल डाली गई थी। इसी पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसी मौतें अनियंत्रित रहेंगी? क्या हो रहा है, उपाय किए जा रहे हैं? यदि आप वन्यजीवों को नहीं बचा सकते, तो हम बर्बाद हो जाएंगे।बिजली के खंभे लगाने पर सवालहाईकोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः और भावना से पालन किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि जून 2024 की घटना की तस्वीरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिजली का खंभा सतही लग रहा है।बिजली के तार से सटने से हाथी की हो गई थी मौतयाचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने अपने वकील के माध्यम से जून 2024 की एक घटना के बारे में अदालत को बताया, जिसमें एक हाथी सूरजपुर के पास 11 केवी के खंभे से टकरा गया था, जिससे खंभा झुक गया था। परिणामस्वरूप एक अन्य हाथी बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई। फोटो देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि पोल जल्दबाजी में लगाया गया था और हल्का झटका लगने पर आसानी से गिर सकता था।गन्ने के खेत में हुई थी घटनाराज्य के वकील ने कहा कि यह घटना जंगल में नहीं बल्कि गन्ने के खेत में हुई और हाथी के टकराने के बाद पोल झुक गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 26 जून, 2024 को ऊर्जा विभाग, विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए गए। इनमें 11 केवी, 33 केवी और एलटी लाइनों के लटकते तारों को कसना, तारों की ऊंचाई बढ़ाना, वन क्षेत्रों, हाथियों के आवास और प्रवास गलियारों में भूमिगत केबल या इंसुलेटेड केबल लगाना और जासूसी पोल का उपयोग करना शामिल है। ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी इन कार्यों को अंजाम देंगे। याचिकाकर्ता ने बताया कि 26 जून, 2024 को हुई बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर सहमति बनी।सागर हादसे के बाद एक्शन में मोहन सरकार, रीवा में 24 मकानों पर लगा लाल निशान, जानें वजह20 फीट ऊपर तक पहुंच सकता है हाथीइन दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिजली वितरण कंपनी को सभी लटकी हुई लाइनों को ठीक करना होगा। वन क्षेत्रों में बिजली लाइनों की ऊंचाई कम से कम 20 फीट तक बढ़ानी होगी और 11 केवी और एलटी लाइनों के कंडक्टरों को कवर्ड कंडक्टरों से बदलना होगा। बिजली लाइनों की ऊंचाई हाथियों की अधिकतम ऊंचाई के आधार पर होगी। यह देखते हुए कि एक हाथी अपनी सूंड को ऊपर उठाकर अपने पिछले पैरों पर खड़ा होने पर 20 फीट तक पहुंच सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर इतनी संख्या में घटनाएं हो रही हैं तो यह चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता ने उचित कार्रवाई की मांग की, कोर्ट ने कहा कि राज्य को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।.

रायपुर: पिछले तीन सालों में बिजली के झटके से 21 हाथियों की मौत हो गई है। इस पर सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन- चाहे वह मनुष्य का हो या जानवर का- अनमोल है।दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिजली के झटकों से हुई हाथियों की मौत पर एक पीआईएल डाली गई थी। इसी पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसी मौतें अनियंत्रित रहेंगी? क्या हो रहा है, उपाय किए जा रहे हैं? यदि आप वन्यजीवों को नहीं बचा सकते, तो हम बर्बाद हो जाएंगे।बिजली के खंभे लगाने पर सवालहाईकोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः और भावना से पालन किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि जून 2024 की घटना की तस्वीरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिजली का खंभा सतही लग रहा है।बिजली के तार से सटने से हाथी की हो गई थी मौतयाचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने अपने वकील के माध्यम से जून 2024 की एक घटना के बारे में अदालत को बताया, जिसमें एक हाथी सूरजपुर के पास 11 केवी के खंभे से टकरा गया था, जिससे खंभा झुक गया था। परिणामस्वरूप एक अन्य हाथी बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई। फोटो देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि पोल जल्दबाजी में लगाया गया था और हल्का झटका लगने पर आसानी से गिर सकता था।गन्ने के खेत में हुई थी घटनाराज्य के वकील ने कहा कि यह घटना जंगल में नहीं बल्कि गन्ने के खेत में हुई और हाथी के टकराने के बाद पोल झुक गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 26 जून, 2024 को ऊर्जा विभाग, विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए गए। इनमें 11 केवी, 33 केवी और एलटी लाइनों के लटकते तारों को कसना, तारों की ऊंचाई बढ़ाना, वन क्षेत्रों, हाथियों के आवास और प्रवास गलियारों में भूमिगत केबल या इंसुलेटेड केबल लगाना और जासूसी पोल का उपयोग करना शामिल है। ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी इन कार्यों को अंजाम देंगे। याचिकाकर्ता ने बताया कि 26 जून, 2024 को हुई बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर सहमति बनी।सागर हादसे के बाद एक्शन में मोहन सरकार, रीवा में 24 मकानों पर लगा लाल निशान, जानें वजह20 फीट ऊपर तक पहुंच सकता है हाथीइन दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिजली वितरण कंपनी को सभी लटकी हुई लाइनों को ठीक करना होगा। वन क्षेत्रों में बिजली लाइनों की ऊंचाई कम से कम 20 फीट तक बढ़ानी होगी और 11 केवी और एलटी लाइनों के कंडक्टरों को कवर्ड कंडक्टरों से बदलना होगा। बिजली लाइनों की ऊंचाई हाथियों की अधिकतम ऊंचाई के आधार पर होगी। यह देखते हुए कि एक हाथी अपनी सूंड को ऊपर उठाकर अपने पिछले पैरों पर खड़ा होने पर 20 फीट तक पहुंच सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर इतनी संख्या में घटनाएं हो रही हैं तो यह चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता ने उचित कार्रवाई की मांग की, कोर्ट ने कहा कि राज्य को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

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