स्क्रैप माफिया रविकाना की जमानत पर सुनवाई टली, अब 2 अप्रैल को होगा फैसला

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स्क्रैप माफिया रविकाना की जमानत पर सुनवाई टली, अब 2 अप्रैल को होगा फैसला
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ग्रेटर नोएडा अदालत में स्क्रैप माफिया रविकाना की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। विवेचक द्वारा केस डायरी प्रस्तुत न करने के कारण अब अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित जिला अदालत में सोमवार को स्क्रैप माफिया रविकाना की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। विवेचक के केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने के चलते अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख दो अप्रैल निर्धारित की है। अभियोजन के मुताबिक, नोएडा की सेक्टर-39 कोतवाली में सेक्टर-62 इंडियन आयल अपार्टमेंट निवासी नोएडा मीडिया क्लब के अध्यक्ष आलोक कुमार द्विवेदी ने रविकाना के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अध्यक्ष का आरोप है कि 21 फरवरी की रात वह सेक्टर-133 स्थित एक परिचित की शादी समारोह में शामिल होकर कार से लौट घर लौट रहे थे। रास्ते में सेक्टर-42 के जंगल के पास दो बाइक सवार युवकों ने जबरन उनकी कार रुकवाई। विवेचक अदालत में केस डायरी लेकर ही नहीं पहुंचे रविकाना व एक अन्य का नाम लेते हुए पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। असलहों से लैस दोनों युवकों ने यह भी धमकी दी थी कि रविकाना अब जेल से बाहर आ गया है। मांग पूरी नहीं होने पर जान माल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकरण में सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी थी, अभियोजन की तरफ से साक्ष्यों को जुटाने के हवाला देते हुए अगली तरीख मांगी गई। आरोपित के अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता का कहना है कि सेक्टर-39 कोतवाली में प्रकरण की जांच कर रहे विवेचक अदालत के सामने केस डायरी व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने उपस्थित नहीं हुए। अदातल ने मामले में सुनवाई के लिए दो अप्रैल निर्धारित की है। यह भी पढ़ें- 5 करोड़ की रंगदारी मामले में गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई.

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित जिला अदालत में सोमवार को स्क्रैप माफिया रविकाना की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। विवेचक के केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने के चलते अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख दो अप्रैल निर्धारित की है। अभियोजन के मुताबिक, नोएडा की सेक्टर-39 कोतवाली में सेक्टर-62 इंडियन आयल अपार्टमेंट निवासी नोएडा मीडिया क्लब के अध्यक्ष आलोक कुमार द्विवेदी ने रविकाना के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अध्यक्ष का आरोप है कि 21 फरवरी की रात वह सेक्टर-133 स्थित एक परिचित की शादी समारोह में शामिल होकर कार से लौट घर लौट रहे थे। रास्ते में सेक्टर-42 के जंगल के पास दो बाइक सवार युवकों ने जबरन उनकी कार रुकवाई। विवेचक अदालत में केस डायरी लेकर ही नहीं पहुंचे रविकाना व एक अन्य का नाम लेते हुए पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। असलहों से लैस दोनों युवकों ने यह भी धमकी दी थी कि रविकाना अब जेल से बाहर आ गया है। मांग पूरी नहीं होने पर जान माल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकरण में सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी थी, अभियोजन की तरफ से साक्ष्यों को जुटाने के हवाला देते हुए अगली तरीख मांगी गई। आरोपित के अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता का कहना है कि सेक्टर-39 कोतवाली में प्रकरण की जांच कर रहे विवेचक अदालत के सामने केस डायरी व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने उपस्थित नहीं हुए। अदातल ने मामले में सुनवाई के लिए दो अप्रैल निर्धारित की है। यह भी पढ़ें- 5 करोड़ की रंगदारी मामले में गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई

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