राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 18 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता से पहले मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलीलें पूरी हो चुकी...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। यह मामला उस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला एक विदेशी नागरिक द्वारा किए गए गलत घोषणा से जुड़ा है, जो बिना फर्जी दस्तावेज या धोखाधड़ी के संभव नहीं है। सोनिया गांधी की ओर से दलीलें पूरी नहीं हो सकी याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखी गई हैं, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि गलत जानकारी देकर नाम शामिल कराया गया, जिसकी जांच जरूरी है। हालांकि, सोनिया गांधी की ओर से पेश दलीलें अभी पूरी नहीं हो सकीं और अगली सुनवाई में जारी रहेंगी। यह भी पढ़ें- इस बार हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में दो किलोमीटर तक निकाली जाएगी शोभा यात्रा, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा.
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