साल 2006 गोविंदगढ़ बस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की गई थी जान, अदालत ने 3 आरोपियों को किया बरी

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साल 2006 गोविंदगढ़ बस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की गई थी जान, अदालत ने 3 आरोपियों को किया बरी
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रीवा कोर्ट ने 2006 के गोविंदगढ़ बस हादसे के मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस दुर्घटना में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।

रीवा: मध्य प्रदेश की रीवा अदालत ने 2006 के गोविंदगढ़ बस हादसे के मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला सबूतों की कमी के चलते सुनाया। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह दुखद घटना 19 अक्टूबर 2006 को हुई थी, जब जिगना से रीवा जा रही बस गोविंदगढ़ तालाब में गिर गई थी।प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना नागेश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने बस के मालिक अजय प्रताप सिंह, रमेश तिवारी और श्रीनिवास तिवारी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि हादसे के समय बस तेज गति से और लापरवाही से चलाई जा रही थी। बस ड्राइवर की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई थी।19 अक्टूबर 2006 को हुई दुर्घटनायह घटना 19 अक्टूबर 2006 को हुई थी। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर एमकेए 3163 था। बस जिगना से रीवा जा रही थी, तभी वह गोविंदगढ़ तालाब में गिर गई। इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।सबूत की कमी बनी कारणअदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे हालात में यह साबित नहीं हो सका कि दुर्घटना के दिन बिना रजिस्ट्रेशन के बस चलाने में आरोपियों की कोई भूमिका थी। इसका मतलब है कि अदालत को यह पक्का सबूत नहीं मिला कि इन लोगों ने कोई कानून तोड़ा था।आरोपी हुए बरीआरोपियों के वकील राजीव सिंह शेरा ने बताया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि बस के पास जरूरी कागजात थे या नहीं। जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अदालत ने बस के मालिक और कंडक्टरों को बरी कर दिया।.

रीवा: मध्य प्रदेश की रीवा अदालत ने 2006 के गोविंदगढ़ बस हादसे के मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला सबूतों की कमी के चलते सुनाया। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह दुखद घटना 19 अक्टूबर 2006 को हुई थी, जब जिगना से रीवा जा रही बस गोविंदगढ़ तालाब में गिर गई थी।प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना नागेश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने बस के मालिक अजय प्रताप सिंह, रमेश तिवारी और श्रीनिवास तिवारी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि हादसे के समय बस तेज गति से और लापरवाही से चलाई जा रही थी। बस ड्राइवर की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई थी।19 अक्टूबर 2006 को हुई दुर्घटनायह घटना 19 अक्टूबर 2006 को हुई थी। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर एमकेए 3163 था। बस जिगना से रीवा जा रही थी, तभी वह गोविंदगढ़ तालाब में गिर गई। इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।सबूत की कमी बनी कारणअदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे हालात में यह साबित नहीं हो सका कि दुर्घटना के दिन बिना रजिस्ट्रेशन के बस चलाने में आरोपियों की कोई भूमिका थी। इसका मतलब है कि अदालत को यह पक्का सबूत नहीं मिला कि इन लोगों ने कोई कानून तोड़ा था।आरोपी हुए बरीआरोपियों के वकील राजीव सिंह शेरा ने बताया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि बस के पास जरूरी कागजात थे या नहीं। जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अदालत ने बस के मालिक और कंडक्टरों को बरी कर दिया।

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