सरकार ने पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी जीरो कर दिया था। यह व्यवस्था 22 सितंबर से लागू हो चुकी है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें पॉलिसी खरीदने या रिन्यू कराने पर GST छूट का फायदा नहीं...
नई दिल्ली: GST 2.0 के तहत सरकार ने सभी पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को खत्म कर दिया है। इस सुधार का मकसद बीमा को आम लोगों के लिए ज्यादा सस्ता और सुलभ बनाना है। हालांकि, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसियों जैसे कि कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली पॉलिसी पर 18% GST पहले की तरह लगता रहेगा। सरकार की यह पहल बीमा खरीदने वालों, खासकर पहली बार पॉलिसी लेने वालों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर की गई है। सरकार के इस कदम के बावजूद Local Circles और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि जब उन्होंने अपनी लाइफ या हेल्थ पॉलिसी को रिन्यू कराने या नई पॉलिसी खरीदने की कोशिश की, तो उन्हें GST कटौती का फायदा नहीं मिला। सर्वे में शामिल 43% लोगों का कहना है कि 22 सितंबर, 2025 के बाद पॉलिसी खरीदने या रिन्यू कराने पर उन्हें GST छूट का फायदा नहीं मिला।छूट का लाभ मिला? 39%: बीमा कंपनी ने घटे हुए टैक्स का पूरा फायदा दिया। 18%: कोई फायदा नहीं मिला, 18% GST वसूला गया। 18%: कोई फायदा नहीं मिला, कंपनी ने सालाना बढ़ोतरी के अलावा पॉलिसी का बेस प्राइस ही बढ़ा दिया। 7%: कुछ फायदा मिला, लेकिन कंपनी ने सालाना बढ़ोतरी के अलावा बेस प्राइस भी थोड़ा बढ़ा दिया। 18%: कोई उत्तर नहीं। 18706: सर्वे में शामिल लोग।.
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