समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत सभी चारों आरोपी बरी, पाकिस्तानी वकील की याचिका खारिज- Amarujala

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समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंचकूला की एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। SamjhautaBlastCase samjhautaexpress samjhautaexpressblastcase aseemanand aseemanand

{"_id":"5c9222b1bdec2214485590bb","slug":"pakistani-woman-petition-rejected-by-nia-court-in-samjhauta-express-blast-case","type":"story","status":"publish","title_hn":";समझौता ;एक्सप्रेस ;ब्लास्ट ;केस ;में ;असीमानंद ;समेत ;सभी ;चारों ;आरोपी ;बरी, ;पाकिस्तानी ;वकील ;की ;याचिका ;खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":";शहर ;और ;राज्य","slug":"city-and-states"}}योगेंद्र त्रिपाठी/अमर उजाला, पंचकूलासमझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंचकूला की एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी असीमानंद समेत सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। इस धामाके में 68 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी महिला राहिला वकील की याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। बुधवार को पंचकूला स्थित एनआईए की विशेष अदालत में राहिला की याचिका पर सुनवाई हुई जिसे कोर्ट ने सीआरसीपीसी की धारा 311 के तहत खारिज कर दिया। गत 14 मार्च को मामले में फैसला सुनाया जाना था लेकिन ठीक मौके पर राहिला ने ईमेल के माध्यम से याचिका दायर कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। राहिला ने अपने वकील मोमिन मलिक के माध्यम से कहा था कि वह मामले में गवाही देना चाहती है।बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था। हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट में 12 लोग घायल हो गए थे। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। मारे जाने वाले 68 लोगों में 16 बच्चों समेत चार रेलवे कर्मी भी शामिल थे। विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था। इस ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ पंचकूला की स्पेशल एनआईए कोर्ट में केस चल रहा है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंचकूला की एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी असीमानंद समेत सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। इस धामाके में 68 लोगों की जान चली गई थी।इससे पहले समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी महिला राहिला वकील की याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। बुधवार को पंचकूला स्थित एनआईए की विशेष अदालत में राहिला की याचिका पर सुनवाई हुई जिसे कोर्ट ने सीआरसीपीसी की धारा 311 के तहत खारिज कर दिया। गत 14 मार्च को मामले में फैसला सुनाया जाना था लेकिन ठीक मौके पर राहिला ने ईमेल के माध्यम से याचिका दायर कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। राहिला ने अपने वकील मोमिन मलिक के माध्यम से कहा था कि वह मामले में गवाही देना चाहती है। Samjhauta Blast Case: Special National Investigation Agency Court Panchkula dismisses application filed by Pakistan national Rahila Wakilबता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था। हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट में 12 लोग घायल हो गए थे। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। मारे जाने वाले 68 लोगों में 16 बच्चों समेत चार रेलवे कर्मी भी शामिल थे। विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था। इस ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ पंचकूला की स्पेशल एनआईए कोर्ट में केस चल रहा है।.

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