लोकसभा चुनाव में तेज बहादुर ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। narendramodi TejBahadur_BSF BJP4India BJP4UP highcourt Elections2019
- फोटो : अमर उजालाबीएसएफ के बर्खास्त सिपाही व लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन कराने वाले तेज बहादुर सिंह द्वारा नामांकन रद्द करने के खिलाफ दाखिल की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। जैसा कि तेज बहादुर ने बताया कि शनिवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को अर्जी दी गई थी, जिसको रविवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लोकसभा चुनाव में तेज बहादुर ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। तेज बहादुर द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दबाव में उन्हें कम समय दिया, ताकि मांगे गए कागजात समय पर जमा न कराए जा सकें। उस समय चुनाव आयोग की ओर से तेज बहादुर की बर्खास्तगी के संबंध में दस्तावेज की कमी बताकर जल्द कागजात जमा कराने को कहा गया था। लेकिन कागजात जमा नहीं होने की वजह से नामांकन को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने बताया कि नामांकन रद्द करने के खिलाफ शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके लिए रविवार को कोर्ट खोला गया। रविवार को याचिका को स्वीकार कर लिया गया।याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने कहा कि नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई के लिए हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करना प्रधानमंत्री के खिलाफ मेरी पहली जीत है। बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही व लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन कराने वाले तेज बहादुर सिंह द्वारा नामांकन रद्द करने के खिलाफ दाखिल की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। जैसा कि तेज बहादुर ने बताया कि शनिवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को अर्जी दी गई थी, जिसको रविवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।लोकसभा चुनाव में तेज बहादुर ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। तेज बहादुर द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दबाव में उन्हें कम समय दिया, ताकि मांगे गए कागजात समय पर जमा न कराए जा सकें। उस समय चुनाव आयोग की ओर से तेज बहादुर की बर्खास्तगी के संबंध में दस्तावेज की कमी बताकर जल्द कागजात जमा कराने को कहा गया था। लेकिन कागजात जमा नहीं होने की वजह से नामांकन को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने बताया कि नामांकन रद्द करने के खिलाफ शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके लिए रविवार को कोर्ट खोला गया। रविवार को याचिका को स्वीकार कर लिया गया।याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने कहा कि नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई के लिए हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करना प्रधानमंत्री के खिलाफ मेरी पहली जीत है।.
- फोटो : अमर उजालाबीएसएफ के बर्खास्त सिपाही व लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन कराने वाले तेज बहादुर सिंह द्वारा नामांकन रद्द करने के खिलाफ दाखिल की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। जैसा कि तेज बहादुर ने बताया कि शनिवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को अर्जी दी गई थी, जिसको रविवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लोकसभा चुनाव में तेज बहादुर ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। तेज बहादुर द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दबाव में उन्हें कम समय दिया, ताकि मांगे गए कागजात समय पर जमा न कराए जा सकें। उस समय चुनाव आयोग की ओर से तेज बहादुर की बर्खास्तगी के संबंध में दस्तावेज की कमी बताकर जल्द कागजात जमा कराने को कहा गया था। लेकिन कागजात जमा नहीं होने की वजह से नामांकन को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने बताया कि नामांकन रद्द करने के खिलाफ शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके लिए रविवार को कोर्ट खोला गया। रविवार को याचिका को स्वीकार कर लिया गया।याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने कहा कि नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई के लिए हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करना प्रधानमंत्री के खिलाफ मेरी पहली जीत है। बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही व लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन कराने वाले तेज बहादुर सिंह द्वारा नामांकन रद्द करने के खिलाफ दाखिल की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। जैसा कि तेज बहादुर ने बताया कि शनिवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को अर्जी दी गई थी, जिसको रविवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।लोकसभा चुनाव में तेज बहादुर ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। तेज बहादुर द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दबाव में उन्हें कम समय दिया, ताकि मांगे गए कागजात समय पर जमा न कराए जा सकें। उस समय चुनाव आयोग की ओर से तेज बहादुर की बर्खास्तगी के संबंध में दस्तावेज की कमी बताकर जल्द कागजात जमा कराने को कहा गया था। लेकिन कागजात जमा नहीं होने की वजह से नामांकन को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने बताया कि नामांकन रद्द करने के खिलाफ शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके लिए रविवार को कोर्ट खोला गया। रविवार को याचिका को स्वीकार कर लिया गया।याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने कहा कि नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई के लिए हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करना प्रधानमंत्री के खिलाफ मेरी पहली जीत है।
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