रुद्रपुर की 'एनआरआई लेक सिटी' परियोजना के बिल्डर पर रेरा ने अवमानना के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिल्डर ने खरीदार शब्बीर अहमद को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया और पिछले आदेशों का पालन नहीं किया।
जागरण संवाददाता, देहरादून। रुद्रपुर की ‘एनआरआई लेक सिटी’ परियोजना के बिल्डर को रेरा में भी राहत नहीं मिली। उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी ने सुनवाई के बाद बिल्डर की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही पहले जारी आदेश को बरकरार रखते हुए बिल्डर पर प्रतिदिन 25 हजार रुपये लागू जुर्माना को हटाकर अब बिल्डर पर सीधे 50 लाख रुपये जुर्माना लगा दिया गया है। रेरा सदस्य नरेश सी.
मठपाल की पीठ में हुई सुनवाई के दौरान बिल्डर की ओर से आदेश में राहत की मांग की गई थी, लेकिन रेरा ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि खरीदार को फ्लैट का कब्जा न देना और पूर्व आदेशों का पालन न करना गंभीर उल्लंघन है। रेरा ने बिल्डर को 23 जनवरी को आदेश दिए थे कि वह शिकायतकर्ता को फ्लैट से संबंधित बकाया धनराशि ब्याज सहित कुल 9.70 लाख रुपये अदा करे। वहीं, आदेश के अनुपालन में देरी पर अधिनियम की धारा-63 के तहत प्रतिदिन 25 हजार रुपये जुर्माना देने के भी आदेश दिए थे। ऐसा न होने पर जुर्माने की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये करने की चेतावनी दी थी। बिल्डर को इसके लिए 45 दिन का समय दिया गया था, जो 10 मार्च को खत्म हो गया। इस पर गुरुवार को रेरा ने सुनवाई की। आदेश की अवमानना पर रेरा सदस्य नरेश सी. मठपाल ने बिल्डर की अपील खारिज करते हुए 50 लाख रुपये जुर्माना ठोक दिया। वर्षों से कब्जे के लिए भटकता रहा खरीदारमामला रुद्रपुर स्थित ‘एनआरआई लेक सिटी’ परियोजना के फ्लैट संख्या-114 से जुड़ा है। खरीदार शब्बीर अहमद ने फ्लैट खरीदा था, लेकिन लंबे समय तक उन्हें न तो फ्लैट का कब्जा मिला और न ही उनकी धनराशि लौटाई गई। रेरा ने 11 सितंबर 2023 को ही इस मामले में आदेश जारी कर बिल्डर को कब्जा देने या धनराशि लौटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, विवादित फ्लैट को तीसरे पक्ष को बेचने का मामला भी सामने आया, जिसे रेरा ने गंभीर उल्लंघन माना।प्रशासन को भी दिए सख्त निर्देशरेरा ने ऊधमसिंह नगर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा दिलाया जाए। साथ ही बिल्डर से वसूली गई राशि सीधे पीड़ित खरीदार तक पहुंचाई जाए। रेरा के इस फैसले को रियल एस्टेट क्षेत्र में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि घर खरीदारों के अधिकारों से किसी भी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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