रामपुर हत्याकांड: 23 लोगों को 20 साल पुरानी रंजिश के मामले में आजीवन कारावास

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रामपुर हत्याकांड: 23 लोगों को 20 साल पुरानी रंजिश के मामले में आजीवन कारावास
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में 20 बीघा जमीन विवाद से जुड़े एक सनसनीखेज हत्याकांड में 23 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। यह मामला 20 साल पुरानी रंजिश का नतीजा था जिसमें संजीव पांडे की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड में 23 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। यह मामला 20 बीघा ग्राम समाज की ज़मीन को लेकर चली आ रही 20 साल पुरानी रंजिश से जुड़ा था। अभियोजन पक्ष की ज़बरदस्त पैरवी और 20 गवाहों की गवाही ने संजीव पांडे की हत्या के आरोपियों को सज़ा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल ₹85,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 22 जुलाई, 2017 को रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में हुई थी, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। यह हत्याकांड ग्राम

समाज की 20 बीघा जमीन को लेकर चली आ रही पुरानी दुश्मनी का नतीजा था। सभी आरोपियों ने मिलकर संजीव पांडे पर घातक हथियारों से हमला किया था, जिससे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए थे।\अभियोजन पक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया और दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए कड़ी मेहनत की। जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना के अनुसार, मृतक संजीव पांडे अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ अपने खेत पर गए थे। आरोपियों और मृतक के बीच ग्राम समाज की जमीन को लेकर लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। इसी दुश्मनी के चलते, घटना वाले दिन सभी 23 अभियुक्तों ने मिलकर संजीव पांडे पर घातक हथियारों से हमला किया। घटना के बाद संजीव के भाई बाबूराम ने थाना मिलक में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302, 307 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। शुरुआती चार्जशीट 17 लोगों के खिलाफ 2017 में, जबकि बाकी 6 के खिलाफ 2018 में दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष ने मामले से संबंधित मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस घटना में घायल हुए लोगों ने भी अदालत में घटना का समर्थन किया। 20 गवाहों की अटूट गवाही से अभियुक्तों के खिलाफ आरोप बिना किसी संदेह के साबित हुए।\मृतक संजीव पांडे की पत्नी सोनी देवी ने अदालत के इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके पति को ज़मीन विवाद में मार दिया गया था, लेकिन अब 23 लोगों को उम्रकैद की सज़ा मिलने से उन्हें और उनके तीन बच्चों को इंसाफ मिला है। अदालत का यह फैसला न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। जिला जज की अदालत ने सभी 23 अभियुक्तों को धारा 302 (हत्या) में आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माना, और धारा 307 (हत्या का प्रयास) में 10 वर्ष की सज़ा और ₹30,000 जुर्माना से दंडित किया है। इसके अलावा, अन्य धाराओं (147 और 148) में भी सज़ा सुनाई गई। इस प्रकार, प्रत्येक दोषी पर कुल ₹85,000 का जुर्माना लगाया गया है। 23 लोगों को एक साथ उम्रकैद की सज़ा सुनाना न्यायिक दृष्टिकोण से एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण मामला माना जा रहा है, जो न्यायपालिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह फैसला न केवल पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाता है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है

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