पूत कपूत सुने हैं, लेकिन... और दिल्ली हाई कोर्ट ने बेटे को ठहरा दिया मां की हत्या का दोषी, क्या है मामला?

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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मां की हत्या के 25 साल पुराने मामले में बेटे मान सिंह और पिता दीदार सिंह को दोषी ठहराया है। दोनों ने मिलकर मां पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। कोर्ट ने इस भयानक जुर्म पर अफसोस जताते हुए कहा कि मां जीवन देती है और हमेशा प्यार करती...

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मां की हत्या के एक बेहद सनसनीखेज मामले में बेटे मान सिंह और उसके पिता दीदार सिंह को दोषी करार दिया है। यह मामला करीब 25 साल पुराना है, जिसमें मां को उसके ही पति और बेटे ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध पर दुख जताते हुए कहा कि मां ही वह इंसान होती है जो आपको जीवन देती है और हमेशा प्यार करती है। कोर्ट ने एक भक्ति गीत की पंक्तियों का भी जिक्र किया, 'पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता.

..'।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। साल 2000 में, महिला को उसकी बेटी और दोषी बेटे ने 100% जली हुई हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। मौत से पहले, महिला ने डॉक्टरों को बताया था कि उसके पति और बेटे ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। यह बयान ही इस मामले में मुख्य गवाह बना।गुनाह कबूल करने से साफ इनकारदोषियों ने अपना गुनाह कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि महिला का बयान भरोसे के लायक नहीं है। उनका कहना था कि महिला 100 फीसदी जल चुकी थी, इसलिए वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि वे अफगानिस्तान से आकर बसे थे और मृतक महिला को केवल अफगानी भाषा ही आती थी, इसलिए बयान का अनुवाद सही नहीं हुआ होगा।'मां ही वह इंसान है जो आपको 9 महीने...'लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मां के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मां ही वह इंसान है जो आपको 9 महीने अपने पेट में रखती है, तीन साल अपनी बाहों में पालती है और हमेशा अपने दिल में बसाए रखती है। इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले बेटे और पति को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई। यह फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो रिश्तों की पवित्रता को भूल जाते हैं।

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