रक्षा मंत्रालय सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों की फैमिली पेंशन को पत्नी और माता-पिता के बीच बांटने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वर्तमान में, सामान्य फैमिली पेंशन केवल पत्नी को दी जाती है। कुछ मामलों में माता-पिता ने आर्थिक मदद की मांग की है। अन्य लाभ नामांकन या वसीयत के अनुसार बांटे जाते...
नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद को बताया कि वह सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों की फैमिली पेंशन को पत्नी और माता-पिता के बीच बांटने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि पत्नी और माता-पिता के बीच फैमिली पेंशन बांटने का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है। अभी प्रावधान क्या है?कांग्रेस सदस्य इमरान मसूद के सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के माता-पिता ने आर्थिक मदद के लिए कानून में संशोधन की मांग की है। पता चला है कि सेना ने भी इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल, सामान्य फैमिली पेंशन केवल उस सैनिक, वायु सैनिक या नाविक की पत्नी को दी जाती है जो सेवा के दौरान शहीद हो जाता है। केवल अविवाहित जवानों के मामले में ही यह उनके माता-पिता को दिया जाता है।किन मामलों के बाद सरकर उठा रही कदम वहीं, ग्रेच्युटी, बीमा, प्रॉविडेंट फंड और एक्स ग्रेशिया की रकम शहीद जवान के नॉमिनेशन या वसीयत के हिसाब से दी जाती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार इसे अपनी पत्नी, माता-पिता, बच्चों या अन्य लोगों में बांट सकता है। पेंशन बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर उस समय सामने आया है, जब पिछले कुछ दिनों में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बहुओं को सारी आर्थिक मदद मिल गई। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां विधवाओं को उनके घरों से निकाल दिया गया या परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया।.
नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद को बताया कि वह सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों की फैमिली पेंशन को पत्नी और माता-पिता के बीच बांटने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि पत्नी और माता-पिता के बीच फैमिली पेंशन बांटने का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है। अभी प्रावधान क्या है?कांग्रेस सदस्य इमरान मसूद के सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के माता-पिता ने आर्थिक मदद के लिए कानून में संशोधन की मांग की है। पता चला है कि सेना ने भी इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल, सामान्य फैमिली पेंशन केवल उस सैनिक, वायु सैनिक या नाविक की पत्नी को दी जाती है जो सेवा के दौरान शहीद हो जाता है। केवल अविवाहित जवानों के मामले में ही यह उनके माता-पिता को दिया जाता है।किन मामलों के बाद सरकर उठा रही कदम वहीं, ग्रेच्युटी, बीमा, प्रॉविडेंट फंड और एक्स ग्रेशिया की रकम शहीद जवान के नॉमिनेशन या वसीयत के हिसाब से दी जाती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार इसे अपनी पत्नी, माता-पिता, बच्चों या अन्य लोगों में बांट सकता है। पेंशन बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर उस समय सामने आया है, जब पिछले कुछ दिनों में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बहुओं को सारी आर्थिक मदद मिल गई। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां विधवाओं को उनके घरों से निकाल दिया गया या परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया।
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