पटना में कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू, अब 4 श्रेणियों में बांटना होगा कचरा; उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

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पटना में कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू, अब 4 श्रेणियों में बांटना होगा कचरा; उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
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पटना में केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू हो गए हैं। अब सभी घरों और प्रतिष्ठानों को कचरे को गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरा - इन चार श्रेणियों में अलग-अलग जमा करना अनिवार्य होगा।

जागरण संवाददाता, पटना। शहर में कचरा प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 बुधवार से नगर निगम क्षेत्र में लागू हो गया है। यह नियम सभी सरकारी, निजी, घरेलू, व्यावसायिक एवं गैर-आवासीय प्रतिष्ठानों पर समान रूप से प्रभावी होगा। नए नियम के तहत अब प्रत्येक घर, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान को कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल कचरा में अलग-अलग जमा करना अनिवार्य होगा। सभी नगर निकायों में लागू की जा रही व्यवस्था गीले कचरे में रसोई अपशिष्ट, सूखे में प्लास्टिक, कागज व धातु, सैनिटरी में डायपर व नैपकिन तथा विशेष श्रेणी में ई-वेस्ट, बल्ब व दवाइयां शामिल होंगी। सड़क विक्रेताओं को भी अपने स्तर पर कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा। वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार यह व्यवस्था सभी नगर निकायों में लागू की जा रही है। पटन नगर निगम ने कचरा संग्रहण गाड़ियों में चार रंगों के डिब्बों की व्यवस्था की है। हरे में गीला, नीले में सूखा, लाल में सैनिटरी और काले में विशेष कचरा डाला जाएगा। मिश्रित कचरा देने पर सफाईकर्मी उसे लेने से इन्कार कर सकते हैं। हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं नागरिक यदि किसी गाड़ी में यह व्यवस्था नहीं हो तो नागरिक हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियमों के अनुसार, 100 से अधिक लोगों के किसी भी आयोजन से पूर्व आयोजकों को कम से कम तीन कार्य दिवस पहले निगम को सूचना देनी होगी। साथ ही आयोजन के दौरान उत्पन्न कचरे का पृथक्करण कर उसे निगम की गाड़ियों को सौंपना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान, 20 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले परिसर या प्रतिदिन 40 हजार लीटर पानी उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को ‘थोक कचरा उत्पादक’ की श्रेणी में रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर दंडात्मक कार्रवाई ऐसे सभी संस्थानों को नगर निगम के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा गीले कचरे का निपटान अपने परिसर में ही खाद या बायोगैस के माध्यम से करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने, जलाने या जलाशयों में डालने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। 327 वाहनों से हो रहा कचरा उठाव, 225 और खरीदे जाएंगे कचरा उठाव के लिए नगर निगम कुल 225 नए वाहनों की खरीद करेगा। वर्तमान में निगम के पास 373 क्लोज और 150 सीएनजी टिपर हैं, जिनमें से 327 वाहन वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। कचरा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए निगम 150 क्लोज और 75 ओपन टिपर की खरीदेगा। इन सभी वाहनों को नए कलर कोडेड बिन के साथ लैस किया जा रहा है। किस रंग के डिब्बे कैसे कचरा डिब्बे का रंग कचरे का प्रकार हरे रंग का डिब्बा गीला कचरा सब्जी-फल के छिलके, खाना, चाय की पत्ती, फूल आदि नीले रंग का डिब्बा सूखा कचरा प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड, बोतल, डिब्बे आदि लाल रंग का डिब्बा सैनिटरी कचरा सेनिटरी पैड, डायपर, मास्क, दवाइयाँ आदि काले रंग का डिब्बा विशेष कचरा / खतरनाक कचरा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कीटनाशक, पेंट आदि.

जागरण संवाददाता, पटना। शहर में कचरा प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 बुधवार से नगर निगम क्षेत्र में लागू हो गया है। यह नियम सभी सरकारी, निजी, घरेलू, व्यावसायिक एवं गैर-आवासीय प्रतिष्ठानों पर समान रूप से प्रभावी होगा। नए नियम के तहत अब प्रत्येक घर, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान को कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल कचरा में अलग-अलग जमा करना अनिवार्य होगा। सभी नगर निकायों में लागू की जा रही व्यवस्था गीले कचरे में रसोई अपशिष्ट, सूखे में प्लास्टिक, कागज व धातु, सैनिटरी में डायपर व नैपकिन तथा विशेष श्रेणी में ई-वेस्ट, बल्ब व दवाइयां शामिल होंगी। सड़क विक्रेताओं को भी अपने स्तर पर कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा। वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार यह व्यवस्था सभी नगर निकायों में लागू की जा रही है। पटन नगर निगम ने कचरा संग्रहण गाड़ियों में चार रंगों के डिब्बों की व्यवस्था की है। हरे में गीला, नीले में सूखा, लाल में सैनिटरी और काले में विशेष कचरा डाला जाएगा। मिश्रित कचरा देने पर सफाईकर्मी उसे लेने से इन्कार कर सकते हैं। हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं नागरिक यदि किसी गाड़ी में यह व्यवस्था नहीं हो तो नागरिक हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियमों के अनुसार, 100 से अधिक लोगों के किसी भी आयोजन से पूर्व आयोजकों को कम से कम तीन कार्य दिवस पहले निगम को सूचना देनी होगी। साथ ही आयोजन के दौरान उत्पन्न कचरे का पृथक्करण कर उसे निगम की गाड़ियों को सौंपना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान, 20 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले परिसर या प्रतिदिन 40 हजार लीटर पानी उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को ‘थोक कचरा उत्पादक’ की श्रेणी में रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर दंडात्मक कार्रवाई ऐसे सभी संस्थानों को नगर निगम के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा गीले कचरे का निपटान अपने परिसर में ही खाद या बायोगैस के माध्यम से करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने, जलाने या जलाशयों में डालने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। 327 वाहनों से हो रहा कचरा उठाव, 225 और खरीदे जाएंगे कचरा उठाव के लिए नगर निगम कुल 225 नए वाहनों की खरीद करेगा। वर्तमान में निगम के पास 373 क्लोज और 150 सीएनजी टिपर हैं, जिनमें से 327 वाहन वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। कचरा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए निगम 150 क्लोज और 75 ओपन टिपर की खरीदेगा। इन सभी वाहनों को नए कलर कोडेड बिन के साथ लैस किया जा रहा है। किस रंग के डिब्बे कैसे कचरा डिब्बे का रंग कचरे का प्रकार हरे रंग का डिब्बा गीला कचरा सब्जी-फल के छिलके, खाना, चाय की पत्ती, फूल आदि नीले रंग का डिब्बा सूखा कचरा प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड, बोतल, डिब्बे आदि लाल रंग का डिब्बा सैनिटरी कचरा सेनिटरी पैड, डायपर, मास्क, दवाइयाँ आदि काले रंग का डिब्बा विशेष कचरा / खतरनाक कचरा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कीटनाशक, पेंट आदि

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