दिल्ली में पुरानी गाड़ियां BAN! सिर्फ BS-6 वाहनों को ही मिलेगी एंट्री, जहरीले प्रदूषण का आतंक

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Delhi Pollution Car BAN: इस नए प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर BS-IV (भारत स्टेज 4) वाहनों पर पड़ेगा, जो कुछ साल पहले तक मानक माने जाते थे. अब दिल्ली के बाहर से आने वाले ऐसे सभी वाहन जो BS-VI श्रेणी से नीचे के हैं, उनके प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

Delhi Pollution Car BAN: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पुराने वाहनों पर कड़ा रुख अपनाया है. नए नियमों के अनुसार, अब दिल्ली में केवल BS-VI मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश और चलने की अनुमति दी जाएगी.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि यह फैसला ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे और चौथे चरण के तहत लागू किया गया है, ताकि शहर की जहरीली हवा और टेलपाइप उत्सर्जन पर लगाम लगाई जा सके. BS-IV गाड़ियों पर पड़ेगा असर इस नए प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर BS-IV वाहनों पर पड़ेगा, जो कुछ साल पहले तक मानक माने जाते थे. अब दिल्ली के बाहर से आने वाले ऐसे सभी वाहन जो BS-VI श्रेणी से नीचे के हैं, उनके प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, निर्माण कार्यों में लगे वाहनों और पुराने डीजल वाहनों को भी शहर की सीमाओं के बाहर ही रुकना होगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी वाहन को रियायत नहीं दी जाएगी. अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों को निर्देश दिया है कि वे केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दें जिनके पास वैध PUCC होगा. बिना इस सर्टिफिकेट के न केवल आपका चालान कट सकता है, बल्कि आपको पेट्रोल पंपों पर ईंधन मिलने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. RC से चेक करें वाहन की स्थिति अपने वाहन की स्थिति जांचने के लिए आपको अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र को देखना होगा. भारत में 1 अप्रैल, 2020 के बाद पंजीकृत सभी नए वाहन अनिवार्य रूप से BS-VI मानक के हैं. यदि आपकी कार या बाइक इस तारीख से पहले की है, तो आरसी पर लिखे उत्सर्जन मानक को ध्यान से पढ़ें. अगर वह BS-IV या उससे पुराना मॉडल है, तो मौजूदा नियमों के तहत उसे दिल्ली की सड़कों पर लाना जोखिम भरा हो सकता है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों पर होगा असर इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं. आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद को मिलाकर लगभग 10 लाख से अधिक वाहन इस प्रतिबंध की जद में आ सकते हैं. अकेले नोएडा और गाजियाबाद में करीब 9.5 लाख BS-IV वाहन हैं. इसके साथ ही, 10 साल की समय सीमा पार कर चुके हजारों डीजल वाहनों और पुराने कमर्शियल वाहनों पर भी इस सख्ती का सीधा असर पड़ेगा, जिससे दैनिक आवाजाही काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

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