दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Manish SisodiaSupreme Court On Sisodiaदिल्ली एक्साइज पॉलिसी
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दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के पूर्व डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में मिली जमानत की शर्तों में सिसोदिया को छूट दी है। सिसोदिया को अब रेग्युलर केस में पेश होना होगा।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों में छूट दी है। आबकारी नीति से संबंधित करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की शर्त के तौर पर कहा गया था कि उन्हें हर हफ्ते जांच अधिकारियों के सामने दो बार पेश होना होगा। इस शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने जमानत की शर्तों में छूट देते हुए साफ किया है कि सिसोदिया को रेग्युलर केस में पेश होना होगा। कोर्ट ने उक्त शर्तों को हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि हमें यह शर्त जरूरी नहीं लगती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्हें दी गई जमानत की शर्त में ढील दी जाए। सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है इस दौरान कई शर्तें तय की गई है जिनमें यह भी कहा गया है कि उन्हें सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। इस शर्त में ढील देने के लिए सिसौदिया ने गुहार लगाई थी। 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में सिसोदिया को जमानत दी थी। जमानत की शर्त में कहा गया था कि सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना है और अदालत ने यह भी कहा था कि वह अपना पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों में छूट दी है। आबकारी नीति से संबंधित करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की शर्त के तौर पर कहा गया था कि उन्हें हर हफ्ते जांच अधिकारियों के सामने दो बार पेश होना होगा। इस शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने जमानत की शर्तों में छूट देते हुए साफ किया है कि सिसोदिया को रेग्युलर केस में पेश होना होगा। कोर्ट ने उक्त शर्तों को हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि हमें यह शर्त जरूरी नहीं लगती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्हें दी गई जमानत की शर्त में ढील दी जाए। सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है इस दौरान कई शर्तें तय की गई है जिनमें यह भी कहा गया है कि उन्हें सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। इस शर्त में ढील देने के लिए सिसौदिया ने गुहार लगाई थी। 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में सिसोदिया को जमानत दी थी। जमानत की शर्त में कहा गया था कि सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना है और अदालत ने यह भी कहा था कि वह अपना पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।

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