महिला राज्य आयोग की सदस्या द्वारा थाना निरीक्षण के दौरान जारी किए गए नोटिस पर विवाद हो गया है। थाने के कुछ अधिकारियों ने इस नोटिस पर आपत्ति जताते हुए महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष से शिकायत की है। अब देखना यह है कि आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता...
जागरण संवाददाता, कानपुर। थाना निरीक्षण को लेकर महिला आयोग की सदस्य अनिता गुप्ता को भेजे गए नोटिस पर तकरार शुरू हो गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध ने उन्हें निरीक्षण पर आपत्ति जताते हुए नोटिस भेजा है। अनिता गुप्ता ने इसकी शिकायत राज्य महिला आयोग अध्यक्ष से की है। महिला आयोग की सदस्य अनिता गुप्ता ने 22 नवंबर को बर्रा थाने का निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान महिला अपराध से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई न किए जाने पर आपत्ति भी जताई थी। उनके इसी निरीक्षण पर संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध विनोद कुमार सिंह ने उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने सीधे थाने का निरीक्षण न करने का अधिकार और पुलिस कार्यों में व्यवधान होने की बात लिखी है। साथ ही लिखा थानों का निरीक्षण उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इस पर अनिता गुप्ता का कहना है कि थानों का निरीक्षण करने का अधिकार उन्हें राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 से प्राप्त है। नोटिस में जिस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इससे साफ है कि उनकी महिलाओं के मानसिकता क्या है। उन्होंने पूरे मामले से उत्तर प्रदेश महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष डाॅ.
बबिता चौहान को अवगत करा दिया। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। इसका फैसला संगठन और राज्य आयोग करेगा।
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