तलाक देकर एलिमनी से बचना चाहते थे, बीवी ने मारा ऐसा दांव कि करने लगे बाप-बाप! अब देने पड़ रहे 90 हजार हर मह...

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तलाक देकर एलिमनी से बचना चाहते थे, बीवी ने मारा ऐसा दांव कि करने लगे बाप-बाप! अब देने पड़ रहे 90 हजार हर मह...
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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने महिला और उसके ऑटिज्म से पीड़ित बेटे के गुजारा भत्ते को बढ़ाकर ₹90,000 प्रति माह किया है. पति की अच्छी आय और बच्चे की देखभाल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले सुनाया है. हाईकोर्ट ने एक महिला और उसके ऑटिज्म से पीड़ित नाबालिग बेटे के लिए मिलने वाले गुजारा भत्ते की रकम को बढ़ा दिया है. अब उन्हें हर महीने कुल ₹90,000 मिलेंगे, जिसमें से ₹40,000 बेटे के भरण-पोषण के लिए होंगे.

दरअसल आरटीआई से हाईकोर्ट को पता चला कि पति का सालाना पैकेज 20 लाख से ज्यादा है. कोर्ट ने क्यों बढ़ाया गुजारा भत्ता? फैमिली कोर्ट ने पहले कम गुजारा भत्ता तय किया था. बाद में इस फैसले को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि पत्नी आत्मनिर्भर है. कोर्ट ने कहा कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की देखभाल के लिए एक मां के लिए नौकरी करना लगभग नामुमकिन है. दरअसल ऐसे केस में मां को हर समय बच्चे पर खास ध्यान देना होता है. पति की मोटी सैलरी न्यायालय ने पति की अच्छी आय को भी ध्यान में रखा. पति हर महीने ₹2,31,294 कमाता है. कोर्ट ने यह भी बताया कि ऑटिज्म एक लाइलाज बीमारी है, जिसके इलाज पर लगातार बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जिसमें थेरेपी और स्पेशल स्कूल शामिल है. लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच ने कहा कि पत्नी के पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है और उसे अपने बेटे की देखभाल में लगे रहना पड़ता है. इसलिए, हर महीने ₹50,000 पत्नी के लिए और ₹40,000 बेटे के लिए देना सही और तर्कसंगत है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि महंगाई को देखते हुए, मां और बेटे दोनों को मिलने वाले इस गुजारा भत्ते में हर दो साल में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी. मारता था पति को दंपति की शादी 2010 में हुई थी और 2012 में उनका बेटा हुआ. पत्नी के मुताबिक, शादी के शुरुआत से ही पति बुरा व्यवहार करता था, शराब पीकर मारपीट करता था, और पैसे नहीं देता था. उसने दहेज की मांग का भी आरोप लगाया, जिसमें नकद, गहने और बाद में एक कार व ₹15 लाख शामिल थे. पत्नी ने दी थी चुनौती पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने बच्चे के जन्म के बाद उन्हें छोड़ दिया और उनसे सारे संबंध तोड़ लिए. बार-बार कोशिशों के बाद भी पति ने उन्हें और बच्चे को वापस अपने घर नहीं लिया. आखिरकार, पत्नी ने तलाक और स्थायी गुजारा भत्ता के लिए मुकदमा दायर किया. ट्रायल कोर्ट ने तलाक मंजूर कर लिया था. लेकिन गुजारा भत्ते के तौर पर पत्नी को ₹12 लाख एकमुश्त और बेटे के लिए ₹8,000 हर महीने देने का आदेश दिया था. पत्नी ने इस कम राशि को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि पति सीधे भुगतान नहीं करता है, तो पत्नी सीधे पति के ऑफिस से पैसे अपने अकाउंट में ले सकती है.

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