जिनेवा समझौते के तहत विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने को मजबूर होगा पाक- Amarujala

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जो पायलट पकड़ा गया, उसका कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान pid_gov ImranKhanPTI PMOIndia DefenceMinIndia SushmaSwaraj Airforce_Surgical_Strike2 airforcestrike

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दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में तैयार की गई संधियों और नियमों से है। इसका उद्देश्य युद्ध के समय मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना था। हालांकि कुछ देशों ने जिनेवा संधि का उल्लंघन किया है। इस बीच, वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने विंग कमांडर की सकुशल वापसी की उम्मीद जताई है। पूर्व एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने कहा है कि जंग की स्थिति में यह एक कोलैटरल डैमेज है और उम्मीद है कि पाकिस्तान युद्धबंदी नियम के उल्लंघन की हिमाकत नहीं करेगा। राहा ने कहा कि हालांकि हमारा पड़ोसी देश हर समय जिनेवा संधि का पालन नहीं करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस समय कोई मूर्खता करेगा। इस समय पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर बनाए हुए है। अगर पाक कुछ भी करता है तो उसे ही परेशानी उठानी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ‘सफेद सागर’ में शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता 27 मई, 1999 को मिग-27 उड़ा रहे थे। दुश्मन पर हमले के दौरान विमान के इंजन में खराबी आ गई और आग लग गई। ऐसे में उन्हें पैराशूट की सहायत से विमान छोड़ना पड़ा। विमान क्रैश हो गया और वे पाकिस्तान की सरहद में स्कार्दू क्षेत्र में सुरक्षित उतर गए। वहां उन्हें पाकिस्तान की सेना ने घेर लिया और गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस दौरान भारतीय वायुसेना की खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। दबाव के कारण पाकिस्तान ने उन्हें रेडक्रास सोसायटी को सौंप दिया। एक सप्ताह बाद 3 जून को वे भारत लौट आए थे। युद्ध के दौरान किसी भारतीय पायलट के पाकिस्तान की सीमा में घुसने का यह दूसरा अवसर था।उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।इस संधि के मुताबिक, किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता।युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जाता।युद्धबंदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के बाद युद्धबंदी को वापस लैटाना होता है।पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार करने का दावा किया। हालांकि पाकिस्तान भारतीय पायलट का कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि युद्धबंदियों पर जिनेवा संधि के नियम लागू होते हैं। पाकिस्तान को भारतीय पायलट के साथ मानवीय व्यवहार करना होगा।जिनेवा संधि के तहत युद्धबंदियों को किसी भी तरह से डराया-धमकाया या उनका अपमान नहीं किया जा सकता। उन्हें लेकर जनता में उत्सुकता भी पैदा नहीं की जा सकती। पकड़े जाने पर युद्धबंदियों को अपना नाम, सैन्य पद और नंबर बताने का प्रावधान किया गया है। युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जा सकता है या युद्ध के बाद उन्हें लौटा दिया जाता है। जिनेवा संधि का आशय दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में तैयार की गई संधियों और नियमों से है। इसका उद्देश्य युद्ध के समय मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना था। हालांकि कुछ देशों ने जिनेवा संधि का उल्लंघन किया है। इस बीच, वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने विंग कमांडर की सकुशल वापसी की उम्मीद जताई है। पूर्व एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने कहा है कि जंग की स्थिति में यह एक कोलैटरल डैमेज है और उम्मीद है कि पाकिस्तान युद्धबंदी नियम के उल्लंघन की हिमाकत नहीं करेगा। राहा ने कहा कि हालांकि हमारा पड़ोसी देश हर समय जिनेवा संधि का पालन नहीं करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस समय कोई मूर्खता करेगा। इस समय पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर बनाए हुए है। अगर पाक कुछ भी करता है तो उसे ही परेशानी उठानी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ‘सफेद सागर’ में शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता 27 मई, 1999 को मिग-27 उड़ा रहे थे। दुश्मन पर हमले के दौरान विमान के इंजन में खराबी आ गई और आग लग गई। ऐसे में उन्हें पैराशूट की सहायत से विमान छोड़ना पड़ा। विमान क्रैश हो गया और वे पाकिस्तान की सरहद में स्कार्दू क्षेत्र में सुरक्षित उतर गए। वहां उन्हें पाकिस्तान की सेना ने घेर लिया और गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस दौरान भारतीय वायुसेना की खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। दबाव के कारण पाकिस्तान ने उन्हें रेडक्रास सोसायटी को सौंप दिया। एक सप्ताह बाद 3 जून को वे भारत लौट आए थे। युद्ध के दौरान किसी भारतीय पायलट के पाकिस्तान की सीमा में घुसने का यह दूसरा अवसर था।उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।इस संधि के मुताबिक, किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता।युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में 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दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में तैयार की गई संधियों और नियमों से है। इसका उद्देश्य युद्ध के समय मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना था। हालांकि कुछ देशों ने जिनेवा संधि का उल्लंघन किया है। इस बीच, वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने विंग कमांडर की सकुशल वापसी की उम्मीद जताई है। पूर्व एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने कहा है कि जंग की स्थिति में यह एक कोलैटरल डैमेज है और उम्मीद है कि पाकिस्तान युद्धबंदी नियम के उल्लंघन की हिमाकत नहीं करेगा। राहा ने कहा कि हालांकि हमारा पड़ोसी देश हर समय जिनेवा संधि का पालन नहीं करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस समय कोई मूर्खता करेगा। इस समय पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर बनाए हुए है। अगर पाक कुछ भी करता है तो उसे ही परेशानी उठानी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ‘सफेद सागर’ में शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता 27 मई, 1999 को मिग-27 उड़ा रहे थे। दुश्मन पर हमले के दौरान विमान के इंजन में खराबी आ गई और आग लग गई। ऐसे में उन्हें पैराशूट की सहायत से विमान छोड़ना पड़ा। विमान क्रैश हो गया और वे पाकिस्तान की सरहद में स्कार्दू क्षेत्र में सुरक्षित उतर गए। वहां उन्हें पाकिस्तान की सेना ने घेर लिया और गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस दौरान भारतीय वायुसेना की खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। दबाव के कारण पाकिस्तान ने उन्हें रेडक्रास सोसायटी को सौंप दिया। एक सप्ताह बाद 3 जून को वे भारत लौट आए थे। युद्ध के दौरान किसी भारतीय पायलट के पाकिस्तान की सीमा में घुसने का यह दूसरा अवसर था।उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।इस संधि के मुताबिक, किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता।युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जाता।युद्धबंदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के बाद युद्धबंदी को वापस लैटाना होता है।पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार करने का दावा किया। हालांकि पाकिस्तान भारतीय पायलट का कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि युद्धबंदियों पर जिनेवा संधि के नियम लागू होते हैं। पाकिस्तान को भारतीय पायलट के साथ मानवीय व्यवहार करना होगा।जिनेवा संधि के तहत युद्धबंदियों को किसी भी तरह से डराया-धमकाया या उनका अपमान नहीं किया जा सकता। उन्हें लेकर जनता में उत्सुकता भी पैदा नहीं की जा सकती। पकड़े जाने पर युद्धबंदियों को अपना नाम, सैन्य पद और नंबर बताने का प्रावधान किया गया है। युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जा सकता है या युद्ध के बाद उन्हें लौटा दिया जाता है। जिनेवा संधि का आशय दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में तैयार की गई संधियों और नियमों से है। इसका उद्देश्य युद्ध के समय मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना था। हालांकि कुछ देशों ने जिनेवा संधि का उल्लंघन किया है। इस बीच, वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने विंग कमांडर की सकुशल वापसी की उम्मीद जताई है। पूर्व एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने कहा है कि जंग की स्थिति में यह एक कोलैटरल डैमेज है और उम्मीद है कि पाकिस्तान युद्धबंदी नियम के उल्लंघन की हिमाकत नहीं करेगा। राहा ने कहा कि हालांकि हमारा पड़ोसी देश हर समय जिनेवा संधि का पालन नहीं करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस समय कोई मूर्खता करेगा। इस समय पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर बनाए 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नहीं पूछा जाता।युद्धबंदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के बाद युद्धबंदी को वापस लैटाना होता है।

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