Hindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
जम्मू-कश्मीर के कठुआ की एक अदालत ने सोमवार को ज़िले के बसोहली स्थित अटल सेतु पर इसी जून में पंजाब के दो मज़दूरों को कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
की खबर के मुताबिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार की अदालत ने इस मामले की जांच एक ‘अनुभवी और स्वतंत्र’ पुलिस अधिकारी से कराने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने पंजाब के पठानकोट के चिब्बर गांव के रहने वाले सुकर दीन और फ़रीद मोहम्मद नामक दो मज़दूरों द्वारा दायर एक आवेदन का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए. दोनों मजदूरों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें हिरासत में ‘यातना’ दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए हिरासत में रखा गया. उनके अनुसार, पुलिसकर्मियों ने 30 जून की दोपहर को बसोहली में अटल सेतु पर उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया और हिरासत में उन्हें ‘क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित’ किया. अदालत के 25 पन्नों के आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कठुआ के एसएसपी को बसोहली थाने में एफआईआर दर्ज करने और एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. पुलिस की ओर से सहायक लोक अभियोजक अंकुश गुप्ता और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एसएस अहमद, सुप्रिया चौहान, एम जुल्करनैन चौधरी और विशाल गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ‘स्थापित कानून के अनुसार पुलिस के लिए इस मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है’ क्योंकि ये हिरासत में हिंसा के ‘गंभीर’ आरोप हैं. 2014 के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है. यह मानते हुए कि आवेदन में लगाए गए आरोप ‘स्पष्ट रूप से संज्ञेय और कुछ असंज्ञेय अपराधों का खुलासा करते हैं’, न्यायाधीश ने कहा कि मामले के इस चरण में पुलिस अधिकारियों द्वारा दावा की गई निर्दोषता को स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि वह आरोपों की सत्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पुलिस द्वारा इन आरोपों से इनकार को बिना जांच के नहीं माना जा सकता.में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पुलिस द्वारा अवैध हिरासत और हिरासत में यातना देने का आरोप लगाया गया था.उन्होंने बसोहली के मुंसिफ भानु भसीन के आदेश का भी हवाला दिया, जब 30 जून को पुलिस द्वारा याचिकाकर्ताओं को अदालत में पेश किया गया था और उनकी पांच दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी. याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि मुंसिफ ने पाया था कि रिमांड आवेदन के साथ संलग्न उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने आरोपियों को चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं पाया था और डॉक्टर ने दोनों आरोपियों की चोटों का उल्लेख किया था. उन्होंने ये भी बताया कि दोनों आरोपियों की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए न्यायाधीश ने उन्हें पुलिस हिरासत के बजाय पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. गौरतलब है कि इसम मामले में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई को याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बसोहली के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार और 10 अन्य पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया था.लद्दाख: राज्य के दर्जे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, भाजपा कार्यालय में आग लगाईसिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के ख़िलाफ़ एनआईए ने यूएपीए के तहत नया केस दर्ज किया
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
समाज Archives - The WireHindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
Read more »
कर्नाटक: भाजपा उम्मीदवार के. सुधाकर पर कथित रिश्वतखोरी का केस दर्ज, करोड़ों का कैश ज़ब्तHindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
Read more »
लोकसभा चुनाव: दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान, कई सीटों पर दिग्गजों का मुक़ाबलाHindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
Read more »
लोकतंत्र को सीधी राह पर लाने का क्या उपाय है?Hindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
Read more »
साहित्य में विस्मृति का वितान फैल रहा हैHindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
Read more »
गाजा की सामूहिक क़ब्रों में पीड़ितों के हाथ बंधे हुए मिले: यूएन मानवाधिकार कार्यालयHindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
Read more »
