कोलकाता हाई कोर्ट की तीन जजों की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि अब किसी भी अपराध में आरोपित नाबालिग (juvenile) भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बालिग आरोपियों को ही गिरफ्तारीKolkata High Court Minor Accused Anticipatory Bail Judgment Update यह फैसला जस्टिस जय सेनगुप्ता, जस्टिस...
कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अब किसी भी अपराध में आरोपी नाबालिग भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बालिग आरोपियों को ही गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने का हक था। तीन जजों की डिवीजन बेंच ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तब लागू होता है जब नाबालिग पकड़ा जाता है और उसे जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। लेकिन अग्रिम जमानत तो गिरफ्तारी से पहले का अधिकार है, ताकि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। यह फैसला जस्टिस जय सेनगुप्ता, जस्टिस तीर्थंकर घोष और जस्टिस बिवास पटनायक की बेंच ने दिया। देश के किसी भी हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया इस तरह का यह पहला फैसला है।यह मामला उन चार नाबालिगों की याचिका से शुरू हुआ, जिन्हें 2021 में पश्चिम बंगाल के रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी का डर था। मुद्दा यह था कि क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 उन्हें अग्रिम जमानत का अधिकार देता है या नहीं। इस बात पर जजों की अलग-अलग राय थी इसलिए एक सिंगल जज ने इसे बड़ी पीठ के पास भेज दिया था, ताकि फैसला हो सके।जस्टिस जय सेनगुप्ता और जस्टिस तीर्थंकर घोष ने फैसले पर सहमति देते हुए कहा कि अगर यह मान लिया जाए कि नाबालिगों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब होगा कि बच्चों से वह अधिकार छीन लेना जो बालिगों को मिलता है, और यह बात बच्चों की भलाई वाली सोच के खिलाफ है। संविधान में दी गई व्यक्तिगत आजादी को कम करने का कोई इरादा लॉ बनाने वालों का नहीं था। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो बच्चों की भलाई के लिए बना है, उसे ऐसा कानून नहीं माना जा सकता जो बच्चों को किसी दूसरे फायदे वाले कानूनी अधिकार जैसे अग्रिम जमानत से रोके, जब तक कि एक्ट में इसे साफ-साफ मना न किया गया हो। अगर किसी नाबालिग को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो कोर्ट ऐसे बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा नियम बना सकता है, ताकि यह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के काम में दखल न दे। JJ बोर्ड का अधिकार तभी शुरू होता है जब बच्चा गिरफ्तार किया जाता है।हालांकि, तीसरे जज जस्टिस बिवास पटनायक इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि नाबालिगों को अग्रिम जमानत देने की अनुमति से जेजे एक्ट द्वारा बनाई गई बच्चों की सुरक्षा वाली व्यवस्था कमजोर हो सकती है। एक्ट में गिरफ्तारी के बाद बच्चों के लिए एक खास, कल्याण-आधारित जांच प्रक्रिया तय की गई है और अग्रिम जमानत इसे प्रभावित कर सकती है।एंटीसिपेटरी बेल CrPC की धारा 438 के तहत मिलती है। इसका मतलब है गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली जमानत। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस उसे किसी मामले में गिरफ्तार कर सकती है, तो वह पहले से ही कोर्ट में जाकर जमानत मांग सकता है। कोर्ट अगर जमानत दे दे, तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती या गिरफ्तार करे भी तो तुरंत जमानत पर छोड़ना पड़ेगा।कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधायकी रद्द की:दल-बदल कानून के तहत फैसला; 2021 में भाजपा से जीते फिर TMC जॉइन की थी कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला दिया।अल-कायदा लिंक के आरोपी पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गयाजमीन के 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन हिला, अफरा-तफरी मची; हरियाणा के नूंह से खरीदा था विस्फोटकमुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का जायजा ले रहे; गुजरात में ₹9700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगेफरीदाबाद से जब्त विस्फोटक का सैम्पल लेते समय ब्लास्ट, DGP बोले- यह सिर्फ हादसालखनऊ में एयर क्वालिटी खराब, स्मॉग गन शोपीस बनींजोधपुर में पारा 11.
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