Right To Disconnect: ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को सोमवार से काम के घंटों के बाद अपने बॉस की कॉल को अनदेखा करने का अधिकार (राइट टू डिस्कनेक्ट) होगा.
नई दिल्ली. कई बार जब आप ऑफिस में 8 या 9 घंटे काम करने के बाद घर आ जाते हैं और फिर बॉस आपको किसी काम के सिलसिले में कॉल करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन बॉस को बहुत बुरा-भला कहते हैं. भले ही भारत में इसको लेकर कोई कानून नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून लागू किया गया है.
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में सोमवार से कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने बॉस को अनदेखा करने का अधिकार होगा. ऑस्ट्रेलिया में इस कानून का नाम राइट टू डिस्कनेक्ट यानी संपर्क में ना रहने का अधिकार है. यह कानून ऑस्ट्रेलिया के कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद बॉस को इग्नोर करने की अनुमति देता है. 26 अगस्त से शिफ्ट के बाद बॉस की कॉल को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा. यह कानून इस साल फरवरी में पारित हुआ था. काम के घंटे के बाद भी बॉस कॉल बताता है तो कर्मचारी शिकायत कर सकता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया का ये नया कानून उन कर्मचारियों को संरक्षण देता है जो शिफ्ट बाद अपने ऑफिस या बॉस से बात नहीं करना चाहते हैं. कानून आगे कहता है कि अगर कर्मचारी का इनकार कॉल की वजह और संपर्क के तरीके पर विचार के बाद गलत भी समझा जा सकता है. यूरोपीय यूनियन के देशों में पहले से ही कानून मौजूद ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश नहीं है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपीय यूनियन के देशों में पहले से ही इसी तरह का कानून मौजूद है, जो कर्मचारियों को काम के दौरान अपने मोबाइल डिवाइस बंद करने की अनुमति देता है. एम्प्लॉयर ग्रुप का विरोध इस साल की शुरुआत में संसद में पारित होने के दौरान इस कानून को एम्प्लॉयर ग्रुप के विरोध का सामना करना पड़ा था. आलोचकों के मुताबिक, कानून में कई कमिया हैं और इसे जल्दीबाजी में लाया गया
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