उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 9 फरवरी को अभिभाषण देंगी। सत्र के दौरान मृत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और 16 से 20 फरवरी तक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। सत्र का समापन उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पारित होने के साथ...
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र नौ फरवरी से शुरू होगा। विधान सभा व विधान परिषद ने बुधवार को 20 फरवरी तक का तिथिवार कार्यक्रम जारी कर दिया। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम को अनंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया है। अब इस कार्यक्रम पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सत्र के दौरान 11 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी। कार्यक्रम के अनुसार, सत्र की शुरुआत नौ फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित रहेंगे। इसी दिन सरकार की ओर से कुछ अध्यादेश और विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 10 फरवरी को सदन में निधन की सूचना दी जाएगी। बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल और सोनभद्र के दुद्धी से सपा विधायक विजय सिंह का निधन हो चुका है। शोक प्रकट करने के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। अगले दिन 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधान सभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य बजट रखेंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, जो शुक्रवार 13 फरवरी तक चलेगी। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सत्र के अंतिम दिन सदन स्थगित होने से पहले उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पारित कराया जाएगा। सत्र के दौरान मंडल व जिला समितियों की नहीं हो सकेंगी बैठकें प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान मंडल व जिला समितियों की ऐसी बैठकें आयोजित न करने के निर्देश दिए हैं जिनमें सांसद व विधायक सदस्य के रूप में नामित हैं। संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जेपी सिंह ने बुधवार को सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को इसके निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 21 सितंबर 1998 का शासनादेश पहले से है। बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि बैठक अपरिहार्य है तो उसे ऐसे समय में किया जाए जब लोक सभा, राज्य सभा एवं विधानमंडल सत्र लगातार तीन दिनों के लिए स्थगित हों। वहीं, विधानमंडल के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की सही सूचना भी जिलाधिकारी व मंडलायुक्तों को देने के निर्देश दिए गए हैं।.
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र नौ फरवरी से शुरू होगा। विधान सभा व विधान परिषद ने बुधवार को 20 फरवरी तक का तिथिवार कार्यक्रम जारी कर दिया। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम को अनंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया है। अब इस कार्यक्रम पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सत्र के दौरान 11 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी। कार्यक्रम के अनुसार, सत्र की शुरुआत नौ फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित रहेंगे। इसी दिन सरकार की ओर से कुछ अध्यादेश और विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 10 फरवरी को सदन में निधन की सूचना दी जाएगी। बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल और सोनभद्र के दुद्धी से सपा विधायक विजय सिंह का निधन हो चुका है। शोक प्रकट करने के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। अगले दिन 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधान सभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य बजट रखेंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, जो शुक्रवार 13 फरवरी तक चलेगी। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सत्र के अंतिम दिन सदन स्थगित होने से पहले उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पारित कराया जाएगा। सत्र के दौरान मंडल व जिला समितियों की नहीं हो सकेंगी बैठकें प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान मंडल व जिला समितियों की ऐसी बैठकें आयोजित न करने के निर्देश दिए हैं जिनमें सांसद व विधायक सदस्य के रूप में नामित हैं। संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जेपी सिंह ने बुधवार को सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को इसके निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 21 सितंबर 1998 का शासनादेश पहले से है। बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि बैठक अपरिहार्य है तो उसे ऐसे समय में किया जाए जब लोक सभा, राज्य सभा एवं विधानमंडल सत्र लगातार तीन दिनों के लिए स्थगित हों। वहीं, विधानमंडल के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की सही सूचना भी जिलाधिकारी व मंडलायुक्तों को देने के निर्देश दिए गए हैं।
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