बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के हेल्थ को लेकर गलत रिपोर्टिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम और अन्य वेबसाइटों को नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.
नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की तरह उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं. वे ऐश्वर्या राय के साथ अक्सर किसी-न-किसी इवेंट में नजर आती हैं. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है.
नई अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम और अन्य वेबसाइटों को नोटिस भेजा है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. यह मामला आराध्या बच्चन के हेल्थ को लेकर गलत रिपोर्टिंग से जुड़ा है. आराध्या बच्चन के वकील ने आज 3 फरवरी को हाईकोर्ट को बताया कि कुछ और अपलोडर अभी भी पेश नहीं हुए हैं और उनका बचाव करने का अधिकार पहले ही बंद कर दिया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब वीडियो हटाने का दिया था निर्देश आराध्या ने इससे पहले भी खुद के नाबालिग होने की दलील देते हुए ऐसी रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बाबत 20 अप्रैल 2023 को गूगल को निर्देश दिया था. अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की सेहत की स्थिति से जुड़े सभी यूट्यूब वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था. यूट्यूब चैनलों पर लगाई थी रोक दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि हर एक बच्चा सम्मान का हकदार. दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य पर गलत कॉन्टेंट प्रसारित करने वाले YouTube चैनल्स पर रोक लगाई थी. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि बच्चे से संबंधित भ्रामक जानकारी का प्रसार, खासतौर पर शारीरिक और मानसिक सेहत के संबंध में कानून रूप से पूरी तरह असहनीय है.
DELHI HIGH COURT ARADHYA BACHCHAN FAKE NEWS HEALTH LEGAL ACTION
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