supreme court hearing on ayodhya case and rafale verdict - अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए थे। हम रक्षा खरीद जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बहुत ही | Navbharat Times

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supreme court hearing on ayodhya case and rafale verdict - अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए थे। हम रक्षा खरीद जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बहुत ही | Navbharat Times
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सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर उनके फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशनों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है NavbharatTimes

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए थे। हम रक्षा खरीद जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।दूसरे रिव्यू पिटिशन को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दायर किया है। राफेल मामले में 2 रिव्यू पिटिशन दायर हैं। पहले रिव्यू पिटिशन को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और ऐडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर किया है। 14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के साथ 58,000 करोड़ रुपये में 36 राफेल फाइटर जेट के सौदे को लेकर सरकार को क्लीन चिट दी थी।अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता व्यर्थ अभ्यास है: सुब्रमण्यम स्वामी अयोध्या मामला: मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट आदेश देगा कि मामला मेडिएशन के लिए भेजा जाए या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से मेडिएशन के लिए पैनल के नाम सुझाने को कहा है।अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए थे। हम रक्षा खरीद जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर उनके फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशनों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है दूसरे रिव्यू पिटिशन को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दायर किया है।राफेल मामले में 2 रिव्यू पिटिशन दायर हैं। पहले रिव्यू पिटिशन को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और ऐडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर किया है।14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के साथ 58,000 करोड़ रुपये में 36 राफेल फाइटर जेट के सौदे को लेकर सरकार को क्लीन चिट दी थी।कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट राफेल डील को लेकर अपने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशनों पर सुनवाई करेगाWed, 6 Mar 2019 12:26:11 Subramanian Swamy: Mediation in Ayodhya Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case is a sterile exercise.

https://t.co/BWG1FMUuWNसुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर आदेश रिजर्व रखा है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि मध्यस्थता नहीं हो सकती है। महासभा ने कहा कि भगवान राम की जमीन है, उन्हें इसका हक नहीं है। इसलिए इसे मध्यस्थता के लिए न भेजा जाए। रामलला विराजमान का भी कहना था कि मध्यस्थता से मामले का हल नहीं निकल सकता। वहीं निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता का पक्ष लिया।अयोध्या मामला: मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट आदेश देगा कि मामला मेडिएशन के लिए भेजा जाए या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से मेडिएशन के लिए पैनल के नाम सुझाने को कहा है।सुनवाई के दौरान रामलला के वकील ने कहा कि रामजन्म भूमि की जगह के मामले में हम समझौते के लिए तैयार नही हैं। हिन्दू, मस्जिद कहीं और बनाने के लिए फंड देने को तैयार है।मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत है और किसी भी तरह का सुलह या समझौता पार्टियों को बांध देगा: राजीव धवन, मुस्लिम पक्षकारों के वकीलनिर्मोही अखाड़े ने मध्यस्थता के पक्ष में दलील दी है। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी मध्यस्थता का पक्ष लिया। हिंदू महासभा इसके विरोध में है।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या विवाद दो पक्षों के बीच का विवाद नहीं बल्कि यह दो समुदायों से संबंधित है। हम उन्हें मध्यस्थता रेसोलुशन में कैसे बाध्य कर सकते हैं? ये बेहतर होगा कि आपसी बातचीत से मसला हल हो पर कैसे? ये अहम सवाल है।मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार ने कहा मेडिएशन के लिए सबकी सहमति जरूरी नहीं। इस पर जज चंद्रचूड़ ने कहा कि यह विवाद दो समुदाय का है और सबको इसके लिए तैयार करना आसान काम नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि अगर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसके घटनाक्रमों पर मीडिया रिपोर्टिंग पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह कोई गैग ऑर्डर नहीं है बल्कि सुझाव है कि रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए।यह ठीक नहीं होगा कि अभी कहा जाए कि इसका कोई नतीजा नहीं होगा। यह भावनाओं और विश्वास का टकराव है। यह दिल और दिमाग पाटने का सवाल है। हमें गंभीरता पता है। हमें पता है बाबरी का क्या हुआ। हम इस मामले को आगे देख रहे हैं: सुप्रीम कोर्टयह जमीन का नहीं, भावनाओं से जुड़ा मुड़ा मामला है। दिल, दिमाग और भावनाओं का मुद्दा है। इससे राजनीति भी जुड़ी है। हम मामले में प्रतिफल चाहते हैं।जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि इसमें केवल एक मेडिएटर की जरूरत नहीं है बल्कि मेडिएटर्स का पूरा पैनल ही जरूरी है।जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि इसमें केवल एक मेडिएटर की जरूरत नहीं है बल्कि मेडिएटर्स का पूरा पैनल ही जरूरी है।जब हिंदू पक्ष ने कहा कि मध्यस्थता का कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि हिंदू इसे एक भावुक और धार्मिक मुद्दा मानते हैं तो न्यायमूर्ति एस ए बोबडे ने कहा कि हमने भी इतिहास पढ़ा है और अतीत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम जो कर सकते हैं वह केवल वर्तमान के बारे में है।सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने कहा कि हम मामले में प्रतिफल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल जमीन से नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है।सुनवाई के दौरान एक हिन्दू पक्षकार ने कहा कि मेडिएशन के लिए पब्लिक नोटिस जरूरी है।बता दें कि इससे पहले वीएचपी भी मध्यस्थता के जरिए मामले के समाधान का विरोध कर चुकी है। वीएचपी कैंप के संत और संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान है, लेकिन जितने समझौते के प्रयास हुए सब विफल हो चुके हैं। कट्टरवादी मुस्लिम राम जन्मभूमि पर समझौता करना नहीं चाहते। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ही प्राथमिकता के आधार इस पर फैसला दे।बता दें कि इससे पहले पक्षकारों और संतों ने सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता के सुझाव को नकार दिया था। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू महासभा के वकील ने मध्यस्थता का विरोध किया है।पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष का कहना था कि पहले ही मध्यस्थता के प्रयास हो चुके हैं और मध्यस्थता की संभावना नहीं है।राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस को आपसी मध्यस्थता से सुलझाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस यह हिंदू महासभा के वकील अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज बताएगा कि इस मामले का हल मध्यस्थता से होगा या नहीं। Wed, 6 Mar 2019 11:12:42 पिछली सुनवाई में अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने कहा था कि वह इसके लिए प्रयास कर सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी का आज कोर्ट मे आखिरी कार्यदिवस है। जस्टिस सीकरी परंपरा के मुताबिक आज सीजेआई के साथ पीठ मे बैठे। वकीलों ने जस्टिस सीकरी को रिटायरमेंट और अच्छे जीवन की शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालने पर विचार करें। अगर एक फीसदी भी बातचीत की गुंजाइश है तो उसका प्रयास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्ष इस मामले में अदालत को अपने मत से अवगत कराएं। अब आज अदालत इस मामले में आगे का फैसला करेगी।अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं, इस पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच सुप्रीम कोर्ट राफेल डील को लेकर पिछले साल 14 दिसंबर के अपने फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई करेगी।Wed, 6 Mar 2019 09:42:20 Wed, 6 Mar 2019 09:27:54 राफेल मामले में 2 रिव्यू पिटिशन दायर हैं। पहले रिव्यू पिटिशन को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और ऐडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर किया है। दूसरे रिव्यू पिटिशन को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दायर किया है।राफेल डील को लेकर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और उसके अध्यक्ष अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि क्या वे मध्यस्थता के लिए तैयार हैं या नहीं और फिर कोर्ट मामले में आदेश पारित करेगी।सुप्रीम कोर्ट में आज राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई है। कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर के अपने आदेश में राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा।

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